अहमदाबाद (एएनआई / आईएएनएस)। Ahmedabad Bomb Blast 2008 : गुजरात की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। वहीं 11 अन्य को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले 8 फरवरी को गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किए गए 77 लोगों में से 28 को बरी कर दिया गया और 49 को दोषी करार दिया था।
2.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा
अदालत ने 48 दोषियों में से प्रत्येक पर 2.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जस्टिस एआर पटेल ने विस्फोटों में मारे गए लोगों को एक लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक पीड़ित को 50,000 रुपये और नाबालिगों के लिए प्रत्येक को 25,000 रुपये का मुआवजा दिया।
आतंकी हमले में 56 लोग मारे गए थे
अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के अंदर शहर के विभिन्न हिस्सों में 21 बम धमाके हुए थे। आतंकी हमले में 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। इस्लामिक आतंकी समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी।
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