कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। इस महीने कोई काम करने से भूले रहे हैं, तो हम आपको याद दिला देते हैं। 15 मार्च तक एडवांस टैक्स भरना मत भूलिएगा, नहीं तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। 15 मार्च तक लास्ट इंस्टालमेंट देनी जरूरी होती है।
दरअसल, एडवांस टैक्स बिजनसमैन और प्रोफेशनल के लिए ये तब जरूरी होता है, जब किसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा हो।
सैलरीडपर्सन और सीनियर सिटीजन के लिए नियम
सैलरीडपर्सन के लिए एडवांस टैक्स तब जरूरी होता है जब उनकी दूसरे सोर्स से इनकम होती है। हालांकि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स से दूर रखा गया है, लेकिन यह तभी है जब उन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है।
चार इंस्टालमेंट में जाता है एडवांस टैक्स
ये भी जान लें कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान चार इंस्टालमेंट में एडवान्स टैक्स चुकाना होता है, जिसमें पहली 15 जून, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और चौथी यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक देनी जरूरी होती है। पहली इंस्टालमेंट में आपको कुल टैक्स का 15 फीसदी पैसा चुकाना होता है। दूसरी इंस्टालमेंट में आपको कुल टैक्स का 45 फीसदी तक हिस्सा चुकाना होता है। तीसरी इंस्टालमेंट में कुल टैक्स का 75 फीसदी तक हिस्सा चुकाना होता है। लास्ट यानी चौथी इंस्टालमेंट में आपको 100 फीसदी टैक्स चुकाना होता है।
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