पेन कार्ड
आप को अगर पेन कार्ड के एप्लाई करना है तो आप के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। 1 जुलाई 2017 से ये नियम सभी पर लागू हो जायेगा। पैन कार्ड लेने के लिए भी आधार नंबर देना अनिवार्य होगा नहीं तो आप पैन कार्ड नहीं ले पाएंगे। पैन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म भरते वक्त भी आधार कार्ड जरुरी होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार के लिए एनरॉलमेंट आईडी देना अनिवार्य होगा। साथ ही जिनके पास पहले से पैन कार्ड मौजूद है। उनको भी दिसंबर से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित निर्देश सरकार ने फाइनेंश बिल संसद में पेश करते समय जारी किया है।
एलपीजी
फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिये भी आप को आधार नंबर की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिसे भी फ्री कनेक्शन चाहिये उसके पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। एलपीजी सब्सिडी लेने के लिये भी आप को आधार नंबर की जरूरत होगी। फ्री में दी जाने वाली रसोई गैस कनेक्शन के लिए भी आधार नंबर 1 जुलाई से अनिवार्य होगा।
पासपोर्ट
पासपोर्ट बनवाने के लिये अब से आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। पासपोर्ट बनवाने के लिये अभी तक ढेरों डॉक्यूमेंट की जरूरत होती थी। कई बार एंटी नेशनल लोग भी पासपोर्ट आसानी से बनवा लेते थे। अब से पासपोर्ट बनवाने के लिये आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। पासपोर्ट बनवाने के लिए भी सरकार ने आधार नंबर को अन्य जरूरी डॉक्युमेंट की लिस्ट में शामिल किया है। अगर पासपोर्ट बनवाने के लिए 12 डिजिट वाला आधार नंबर को आपने आवेदन करते समय अन्य जरूरी डॉक्युमेंट के रूप में शामिल नहीं किया तो आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। 1 जुलाई के बाद अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो पहले आधार बनवायें।
रेलवे टिकट
रेलवे टिकट बुकिंग के लिये आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। आप आधार नंबर के जरिये रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं। रेलवे ने रियायती रेल टिकट बुक कराने के लिए आधार नंबर को जरूरी बना दिया है। रेलवे से रियायती ट्रेन टिकट लेने के लिए लॉगइन करते समय आपको आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। साथ ही रेलवे टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी करने जा रही है।
रासन की दुकान
रासन की दुकानों पर सामान लेने के लिये आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। बिना आधार कार्ड और आधार नंबर के रासन की दुकानों से सामान नहीं लिया जा सकता है। सरकारी राशन की दुकानों से सब्सिडी सामान खरीदने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। इसके लिए मोदी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। राशन कार्ड रखने रखने वाले जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें 30 जून तक इसके लिए अप्लाई करने का वक्त दिया गया है। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन भी जारी की दिया है।
इनकम टेक्स रिटर्न
अगर आप टेक्स रिटर्न भरते हैं तो अब आप बिना आधार नंबर के टेक्स भरना भूल जाईये। सरकार ने 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड का जरूरी बना दिया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो 1 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न आप नहीं फाइल कर पाएंगे।
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