नई दिल्ली (एएनआई)। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि 31 जुलाई 2022 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में कुल 84,659 रिक्तियां थीं और सरकार ने मौजूदा रिक्तियों को दिसंबर 2023 तक भरने का फैसला किया है। कुल रिक्तियों में से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में अधिकतम 27,510 रिक्तियां हैं, इसके बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 23,435 रिक्तियां हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में 11,765, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में 11,143 रिक्तियां, असम राइफल्स में 6,044 रिक्तियां और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में 4,762, रिक्तियां हैं।
10 परसेंट सीट आरक्षित
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार 4 अक्टूबर 2012 को जारी अधिसूचना के अनुसार राय ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व सैनिकों के लिए सहायक कमांडेंट के स्तर तक आरक्षित हैं। इसके अलावा राय ने कहा कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण के लिए मंजूरी दी गई है, जब पूर्व का पहला बैच -अग्निवर रक्षा बलों में चार साल की अवधि पूरी करने के बाद भर्ती के लिए उपलब्ध है।
दिसंबर 2023 तक पदों पर नियुक्ति
राय ने कहा कि सरकार ने दिसंबर 2023 तक सीएपीएफ और असम राइफल्स में मौजूदा रिक्तियों को भरने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 25,271 पदों को भरने के लिए परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए वार्षिक भर्ती जैसे कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग (एमओयू) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
बैठकें आयोजित करने का निर्देश
राय ने कहा कि जनरल ड्यूटी पदों पर भर्ती के लिए कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), सब-इंस्पेक्टर (जीडी) और असिस्टेंट कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए एक-एक नोडल फोर्स को लंबी अवधि के आधार पर नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स को गैर-सामान्य ड्यूटी संवर्गों में रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी (डीपीसी) की समय पर बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है।
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