नई दिल्ली (एएनआई)। 2000 Rupees Note : आरबीआई द्वारा 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर से चलन से बाहर करने के आदेश से लोग अब रखे हुए नोट बैंक में जमा करने में लग गए हैं। हर कोई आरबीआई द्वारा दी गयी डेडलाइन के पहले अपने 2000 रुपये के नोट बैंक में एक्सचेंज कराने की कोशिश में हैं। हालांकि इस दाैरान लोगों के बीच यह बात फैल गयी कि नोट बदलने के लिए आइडी प्रूफ समेत कुछ स्पेशल डाॅक्यूमेंट की जरूरत होगी। इसके लिए बैंक में एक फार्म भी भरकर जमा होगा। इन फार्मेलिटीज के बगैर बैंकों में नाेट बिल्कुल नहीं बदले जाएंगे।

फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी

हालांकि इस पर देश के सबसे बड़े बैंक कहे जाने वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी ब्रांच में सर्कुलर जारी कर लोगों को एक राहत दी। एसबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए कोई आईडी कार्ड जमा करने या कोई अन्य फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। एक नार्मल प्रासेस के तहत ही 2000 रुपये के नोट में भी बदले जाएंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में कस्टमर्स को यह भी बता दें कि एक बार में अधिकतम 2000 रुपये के दस नोट बदलने की अनुमति होगी ताकि किसी को किसी भी तरह की तकलीफ न हो।

23 मई से बदले जाएंगे 2000 के नोट

बता दें कि आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 रुपये के करेंसी नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करने से रोकने की सलाह भी दी। हालांकि आरबीआई ने इस दाैरान यह भी कहा कि इसके लिए लोग परेशान न हों। वे आगामी 30 सितंबर तक किसी भी बैंक शाखा में अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकेंगे या फिर उन्हें बदल सकेंगे। 23 मई से किसी भी बैंक में 2000 के नोट बदल सकेंगे। हालांकि एक बार में नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है।

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